*प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कोई भी पात्र परिवार सर्वे में न छूटे, 31 मार्च के पूर्व आवश्यक कार्यवाही करें सुनिश्चित* *बहिर्वेशन की प्रक्रिया में दस मापदंडों का रखें ध्यान, अन्यथा होगी सख्त कार्यवाही - जिला पंचायत सीईओ श्री गेमावत*

Yogendra Asati
23 Jan 2025
अन्‍य

*प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कोई भी पात्र परिवार सर्वे में न छूटे, 31 मार्च के पूर्व आवश्यक कार्यवाही करें सुनिश्चित*

*बहिर्वेशन की प्रक्रिया में दस मापदंडों का रखें ध्यान, अन्यथा होगी सख्त कार्यवाही - जिला पंचायत सीईओ श्री गेमावत*

कटनी (23 जनवरी)- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस 2024 की सूची अपडेट करने हेतु स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़ने की कार्रवाई 31 मार्च 2025 के पूर्व नियत समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें। सर्वेक्षण के दौरान सर्वे दल, ग्रामीण विकास मंत्रालय,भारत सरकार एवं राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार बहिर्वेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत पक्के मकानों का और स्वतः बहिर्वेशन के बिंदुओं के अनुरूप सत्यापन की कार्रवाई करें। सर्वेक्षण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें की कोई भी पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित न रहे एवं किसी भी अपात्र व्यक्ति को आवास का लाभ न मिले। अपात्र व्यक्ति का चयन सिद्ध पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस आशय के निर्देश जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत ने जनपद स्तरीय अधिकारियों को दिए हैं।

*अपात्रता के मापदंड, बहिर्वेशन प्रक्रिया*

जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत ने बताया कि राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक-
चरण एक- पक्के मकानों का बहिर्वेशन:- पक्की छत और /या पक्की दीवार वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवारों और दो से अधिक कमरों वाले मकान में रहने वाले परिवारों को बाहर कर दिया जाना है।
चरण दो - स्वतः बहिर्वेशन:- शेष परिवारों में से नीचे सूचीबद्ध 10 मापदंडों में से किसी एक मापदंड को पूरा करने वाले सभी परिवार वाले स्वतः ही बाहर हो जाएंगे।
निर्देशों के अनुसार मोटर चालित तीन और चार पहिया वाहन, मशीनीकृत तीन अथवा चार पहिया कृषि उपकरण, 50,000 रुपए या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड, किसी भी परिवार में सरकारी कर्मचारियों के रूप में सदस्य, सरकार के साथ पंजीकृत गैर कृषि उद्योगों वाले परिवार, परिवार का कोई भी सदस्य प्रतिमाह 15000 रुपए से अधिक कमाता है, आयकर का भुगतान (इनकम टैक्स देना), व्यावसायिक कर का भुगतान, ढाई एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का मालिक हो, 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि का मालिक हो। ऐसे परिवार भी अपात्रता श्रेणी में आएंगे। जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने उपरोक्त 10 मापदंडों को पूरा करते हुए, 31 मार्च 2025 के पूर्व आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।